मंगलवार, 16 जून 2020

मध्यप्रदेश में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए घोषित हुई इनामी योजना अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा इनाम सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को मिलेगी 10 प्रतिशत राशि


भोपाल -मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की गयी है। अवैध विद्युत उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन इनाम देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा।



सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है। विजिलेंस सेल का पता है - विजिलेंस सेल, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि,गोविन्दपुरा, भोपाल। इसके अलावा कॉल सेन्टर के नंबर 1912 अथवा UPAY  एप पर भी सूचना देने का विकल्प है।   


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