बुधवार, 24 जून 2020

महिला के घर मे घुस कर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त। भेजा जेल


देवास-जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेªट बागली ने आरोपी अखिलेश पिता श्रवण निवासी ग्राम झीरपनीया दन्ड का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा।घटना का विवरण इस तरह है कि फरयादीया नैना पटेलिया ने दिनांक 15/6/2020 को थाना उदयनगर मे अपने पिता भागिरथ के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसने बताया कि उसका पति सुनिल 15 दिनो से राऊ इन्दौर काम करने गया है दिनांक 13/6/2020 को शाम 5 बजे जब वह अपने घर ग्राम दन्ड उदय नगर मे अपने बच्चो के साथ थी तभी आरोपी अखिलेश जो कि झिरपनीया दन्ड मे रहता है मेरे घर के अन्दर घुस आया ओर पिछे से मेरा हाथ बुरी नियत से पकड लिया ओर बोला आज तेरे साथ खोटा काम करूगां मै जोर से चिल्लाई तो आरोपी वहां से भागा ओर जाते जाते बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दुंगा, इतने मे मेरे जेठ राहुल एवं सास पुनकी बाई आ गई मै बहोत डर गई थी मैने उक्त बात उन्हे बताई। इसके बाद मे मेरे पति के आने का इन्तजार किया फिर उक्त घटना मेरे पति सुनिल व मेरे पिता को बताई आज रिपोर्ट करने आयी हुॅ। फरयादीया के बताये अनुसार थाना उदय नगर ने अपराध क्रमांक 119/2020 घारा 354,452,506 भादवी मे रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना मे लिया गया है ।आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया,शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया।माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा। पैरवीकर्ता श्री अशोक यादव (मधुलिका मेव) एडीपीओ मो.नं. 7587603307 मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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