मंगलवार, 23 जून 2020

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन किया निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी कमलेश पिता धनसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती फ्रीगंज शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आरोपी अवयस्क पीड़िता को उसके माता-पिता की विधि पूर्ण संरक्षकता से ले जाकर व्यपहरण करने और बार-बार बलात्संग करने बाबत गंभीर प्रकृति का कृत्य किए जाने का आरोपी होने से वर्तमान समय में अवयस्क बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की संख्या और उससे समाज पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । जमानत आवेदन पत्र पर राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीणा के द्वारा आपत्ति की गई । पीड़िता के पिता ने थाना शुजालपुर मंडी पर संदेही आरोपी कमलेश के विरुद्ध पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया होने की रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से थाना शुजालपुर मंडी ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया था। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...