मंगलवार, 16 जून 2020

नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

 जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण शिवपालसिंह पिता देवीसिंह राजपूत उम्र 21 वर्ष एवं शिवपालसिंह पिता मनोहर सिसोदिया सिंह उम्र 20 वर्ष निवासीगण ग्राम लालूखेड़ी थाना नलखेड़ा जिला आगर मालवा का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 16 जून 2020 को निरस्त किया गया। फरियादी ने थाने पर बताया कि उसके काका की अवयस्क् बालिका को दिनांक 23 फरवरी 2020 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है जिसकी रिपोर्ट थाना नलखेड़ा पर दिनांक 24 फरवरी 2020 को दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पीड़िता की दस्तयाबी पश्चात कथन में पीड़िता ने बताया था कि, लालसिंह उर्फ लाला बना व अन्य दो आरोपीगण द्वारा डरा धमकाकर जबरदस्ती उसके साथ कई बार गलत काम किया गया व पीड़िता को मौके पर छोड़कर आरोपीगण चले गए । वर्तमान परिवेश में उक्त प्रकृति के अपराध की बढ़ती हुई संख्या एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया था। सहा.जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर


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