सोमवार, 15 जून 2020

न्यायालय ने दुष्कर्मी का जमानत आवेदन किया निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी देवेंद्र परमार पिता केदार सिंह परमार उम्र 24 वर्ष निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17 मार्च 2020 को आरोपी के विरुद्ध पीड़िता ने थाना कालापीपल पर रिपोर्ट लिखाई थी। पीडिता जब किराये के कमरे में रह रही थी तब उसके अंकल के लडके की शादी में आरोपी देवेन्द्र से उसकी पहचान हो गई थी। उसकी देवेन्द्र से बातचीत होती थी और देवेन्द्र कभी कभी पीड़िता के किराये के कमरे पर आता था। पीड़िता ने आरोपी देवेन्द्र से कहा कि उसकी शादी तय हो गई है , कमरे पर मत आया करो। एक दिन आरोपी पीड़िता के कमरे में जबरन घुस आया और बुरी नियत से पीड़िता के साथ झूमाझटकी कर उसे पलंग पर पटक दिया और जबरन बलात्कार किया। वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने बदनामी के डर से किसी को घटना की बात नहीं बताई। जब आरोपी देवेन्द्र उसे ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने घटना की बात पापा,मम्मी, अंकल को बताई थी। थाना कालापीपल के अपराध क्रमांक 100/2020 पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) 456, 506 भादवि के अंतर्गतअपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 21/03/2020 को सक्षम न्यायालय मे पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उपजेल शुजालपुर भेजा गया था। आरोपी तभी से जेल में है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर मध्यप्रद


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