गुरुवार, 25 जून 2020

शाजापुर के सरस्वती शिशु मंदिर के अकाउंट पर लाखों रूपये के गबन के आरोप में 50 हजार रुपये का जुर्माना और जेल में बितायी अवधि तक की सजा

शाजापुर- जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी उमाशंकर उपाध्याय पुत्र पूनमचंद उम्र 62 साल निवासी ब्रह्मपुरी कॉलोनी शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर को आपराधिक अपील में दिनांक 18/10/2006 से दिनांक 30/10/ 2006 तक न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई निरोध की अवधि से दंडित किया गया और ₹50000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 माह का साधारण कारावास भी होगा।उक्त अपील में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से श्री संजय मोरे प्रभारी अपर लोक अभियोजक शुजालपुर द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। विद्या भारती प्रतिष्ठान भोपाल से सम्बद्ध सरस्वती शिशु विद्या मंदिर व महाविद्यालय स्थापना समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव ने थाना प्रभारी शुजालपुर के समक्ष आरोपी के विरुद्ध एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उनके विद्यालय के एकाउंटेंट उमाशंकर उपाध्याय के द्वारा संस्था की राशि का हेरफेर एवं गबन करने की शंका होने पर उनकी समिति ने वर्ष 2000 -2001 से 2005 - 2006 के मध्य एकाउंटेंट के कार्य की प्रति वर्ष राशि के आय-व्यय एवं जमा खर्च के ब्योरे की जांच करने पर काफी अनियमितता और धन राशि का गबन पाए जाने पर समिति द्वारा विद्या भारती प्रतिष्ठान भोपाल को अवगत कराने पर प्रतिष्ठान द्वारा श्री राजमल मोगरा को संस्था के लेखा पुस्तकों की जांच हेतु नियुक्त किया गया उन्होंने पाया कि विद्यालय के लेखापाल आरोपी उमाशंकर उपाध्याय द्वारा उक्त अवधि में ₹273224 का गबन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


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