सोमवार, 15 जून 2020

तलवार से हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का तीसरा जमानत आवेदन भी निरस्त*

मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता पूना जी मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी चित्तौड़पुरा का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर श्री संजय मोरे के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये गए तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 27 मार्च 2020 को जब फरियादी मनोज अपने भाई मिथुन के साथ हाई - जोड़ रोड पर बैठा था तब आरोपी बाबूलाल ने मजदूरी के पैसे को लेकर उसके साथ गाली गलौज की। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी तलवार लेकर आया और तलवार से फरियादी पर प्राण घातक हमला किया जिससे फरियादी को चोट आई । आरोपी जाते-जाते बोला कि आज तो बच गया आइंदा जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी को उसका भाई मिथुन इलाज के लिए मोटरसाइकिल से अस्पताल लेकर आया जहां पुलिस ने फरियादी के बताए अनुसार देहाती नालशी लिखी । देहाती नालशी के आधार पर पुलिस ने थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध क्रमांक 70 /2020 पर धारा 307 , 294, 506 भादवि का अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तब से ही आरोपी जेल में है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ जिला शाजापुर


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...