बुधवार, 29 जुलाई 2020

अवैध 55 लीटर कच्ची महुंआ शराब रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रनवीर अहिरवार निवासी ग्राम हिन्नौद थाना भानगढ़, जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.07.2020 को चौकी सिरचैपी प्रभारी अपने हमराह स्टाफ के साथ इलाका भ्रमण हेतु प्राइवेट वाहन से रवाना हुआ था। मुखविर द्वारा मोवाइल से सूचना मिली की ग्राम हिन्नौद का रनवीर अहिरवार अपने वाडे में कच्ची शराब रखे है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ व राहगीर गवाहन को लेकर मुखविर द्वारा बताये स्थान पर जाकर दविस दिया तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे घेरा-बंदी कर पकडा गया। पास में रखे प्लास्टिक के नीले रंग के कुप्पा में रखे सामान के बारे में पूछा व ढक्कन खोलकर देखा जिसमें कुप्पा 55 लीटर पूरा भरा हुआ था। जिसे हमराह स्टाफ व गवाहन को सुंघाया गया। जिसे कच्ची महुंआ हाथ भट्टी की बनी शराब की गंध आना बताया। जो आरोपी से पूछताछ कर शराब रखने के दस्तावेज मांगे जो उसने ना होना बताया। उक्त आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आवकारी एक्ट के दंडनीय पाये जाने से समक्ष गवाहन के मुताविक जप्ती पत्रक तैयार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रनवीर अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर


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