सोमवार, 10 अगस्त 2020

अनलॉक-3 अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर(मेह लका अंसारी)गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रानुसार अनलॉक-3 के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यवाही के प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की सीमाक्षेत्र में आगामी आदेश तक अनलॉक-3 लागू कर निम्नानुसार प्रतिबंधात्माक आदेश पारित कर आज मध्यरात्रि 12:00 बजे से लागू किया जानता है। *कंटेनमेंट जोन* *(1)* कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा। *(2)* कंटेनमेंट जोन का निर्धारण समय-समय पर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा। जिसकी जानकारी जिले की अधिकृत वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। *(3)* कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णतः वर्जित होगा। जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई पाईंट के माध्य्म से नगर निगम/संबंधित निकाय द्वारा की जायेगी। *प्रतिबंधित गतिविधियां* कंटनेमेंट जोनों से बाहर निम्निलिखित गतिविधियों को छोडकर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी - स्कूल, महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। सिनेमा हाल्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय (बार) और ऑडिटोरियम्स असेम्बेली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान। सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद/मनोरंजन/एकेडमी/सांस्कृति/धार्मिक समारोह तथा अन्य बडे सम्मेलन। *रात्रि कर्फ्यू* आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिपटों में औद्योगिक ईकाईयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गाे पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गाे की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेल गाडियों के आने के बाद लोगों की अपने गंतव्य की यात्रा शामिल है, को छोडकर, रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच संपूर्ण बुरहानपुर जिले में लोगों की आवाजाही कडाई से निषिद्ध रहेगी। आरोग्य सेतु/सार्थक एप संक्रमण के संभावित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिये सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उददेश्य से नियोक्तांओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि काम्पेंटिबल मोबाईल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेशानुसार दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले में स्वरतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। योग संस्थान/व्यायामशाला- योग संस्थानों और जिम्नेशियम को कार्य करने की अनुमति भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें) द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 03/08/2020 के पालन करने की शर्त के आधार पर दी जाती है। सामान्य निर्देश - *(1)* समस्त दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खुल सकेंगी। रात्रिकालीन कपर्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक जारी रहेगा। *(2)* फिजिकल डिस्टेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना अनिवार्य होगा। *(3)* सार्वजनिक स्थलों पर मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। *(4)* सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों से आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। *(5)*सार्वजनिक/धार्मिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेगें। *(6)* जनप्रतिनिधियों का सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम नहीं होगा ना इस दौरान क्षेत्र में जाकर विकास कार्याे के शिलान्यास/भूमिपूजन/लोकार्पण आदि आयोजित नहीं होगा। किंतु शिलान्यास/भूमिपूजन/लोकार्पण आदि वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेसिंग के मापदण्ड का पालन करते हुए आयोजित किये जा सकेगें। *(7)* सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किंतु जनप्रतिनिधिगण अपने क्षेत्र में ऑनलाईन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकेगें। *(8)* विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 (बीस) से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 (दस-दस) व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म) दिन सालगिरह आदि समारोह में 10 (दस) से अधिक व्यलक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। उक्त संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) से पूर्ववत अनुसार अनुमति लेना होगा। *(9)* अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में 10 (दस) व्यक्ति ही सम्मिलित होंगे। उक्त संबंध में शहरी क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से पूर्ववत अनुसार अनुमति लेना होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत से अनुमति लेना होगा। *(10)* सार्वजनिक स्थंलों पर शराब, पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्रत्येक दुकानदार सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से डिस्टेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन कराये जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाईन बनायेगें, ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करेगें तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। *(11)* सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्ण्ता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चेे, गृह मंत्रालय की गाईड लाईन के अनुसार घर पर रहेगें। केवल चिकित्सा कारणों के लिये ही घर से बाहर निकल सकेगें, इस दौरान फेसकवर/मास्क और हैन्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। *दण्ड के प्रावधान* कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानून प्रावधान लागू है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।


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