मंगलवार, 25 अगस्त 2020

अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना किशनगंज के अप.क्र. 511/2020 धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम गिरफ्तारशुदा आरोपी मोहम्‍मद यासिर पिता मो नासिर उम्र 37 साल निवासी 1803 टाल मोहल्‍ला कोयला बाग महू हाल मुकाम जायदा बी का मकान करोदिया चौपाटी किशनगंज तहसील महू जिला इंदौर को पेश किया गया था और पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी घटना दिनांक 18.08.2020 आज दिनांक तक जेल में अवरूद होकर जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उईके ‍ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । ‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाकर जमानत आवेदन खारिज किया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2020 को पुलिस थाना किशनगंज पर मुखबिर सूचना मिली कि एक व्‍यक्ति हरियाणा ढाबे के पास ए.बी. रोड तरफ से प्‍लास्टिक केन में जहरीली शराब लेकर बेचने के लिए आने वाला है। सूचना पर विश्‍वास कर हरियाणा ढाबे के पास नाकाबंदी कर एक व्‍यक्ति आ रहा था जिसे रोकने पर उसकी चैकिंग करने पर चैकिंग के दौरान उसके हाथ में रखी प्‍लास्टिक केन को बाहर से देखा तो केन मे 10 लीटर दृव्‍य भरा हुआ पाया गया जिसका ढक्‍कन खोलकर सूंघा तो चक्‍कर जैसे आने लगे । व्‍यक्ति से पूछताछ पर उसने अपना नाम मोहम्‍मद होना बताया तथा जहरीली शराब का लायसेंस पूछने पर उसने न होना बताया । पुलिस ने मौके पर शराब को जप्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 25/08/2020 मीडिया प्रभारी तहसील महू जिला इंदौर


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