बुधवार, 26 अगस्त 2020

ड्रग माफिया के विरूद्ध अभियान में आरोपी से 80 किलो डोडाचुरा जप्त, न्यायालय ने की जमानत खारिज।


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 80 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी रणछोड़राम पिता सोनाराम आंजना पटेल, निवासी-रनिया देशीपुरा, थाना कल्याणपुर, जिला बाड़मेर (राजस्थान) की जमानत खारिज की गई। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2020 को थाना जावद, नीमच की हैं। पुलिस थाना जावद द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान आरोपीगण चेनाराम, भरत व रणछोड़राम के अधिपत्य वाली कार क्रमांक एमएच 04 एफएफ 5233 से कुल 80 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया, आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाने लाया गया व आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 295/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी रणछोड़राम द्वारा विशेष न्यायालय, एन.डी.पी.एस. में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैघ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया कि आरोपी से वाणिज्यिक मात्रा से अधिक डोडाचुरा जप्त किया हैं, जोकि गंभीर अपराध हैं, जिससे आरोपी की जमानत खारिज की जाये। जिस पर श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी रणछोड़राम द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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