शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वालेे आरोपी की सत्र न्यायालय में जमानत खारिज

नीमच। श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वाले आरोपी विनोद पिता अमरचंद मीणा, निवासी जीरन, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया। लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 01.02.2020 को ग्राम सकरानी जागीर, नीमच की हैं। फरियादी बाबूलाल पाटीदार द्वारा थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल नंबर 6262584042 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर कई बार फोन किया व कहा कि तेरे बाड़े में अफीम रखी हैं, जिसकी मुझे सूचना हैं, तोड़-बट्टा करना हैं तो मुझ से मिल कर पैसे दे देना नही तो तुझे झूठ प्रकरण में फसा दुँगा। जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 174/2020, धारा 420, 384, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपराध में लिप्त आरोपी विनोद के विरूद्ध अपराध पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत खारिज होने पर आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजक श्री मनीष जोशी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान विवेक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी विनोद द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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