शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

खटकेदार चाकू रखने वाले आरोपी को, न्यायालय ने भेजा जेल

ग्वालियर।कोरोना प्रकोप के बीच खटकेदार चाकू लेकर घूमने बाले आरोपी विष्णु उर्फ भानुप्रताप राजपूत को माननीय न्यायालय श्रीमान सचिन जैन जे.एम.एफ.सी ग्वालियर के न्यायालय ने जेल भेजने का आदेश दिया। प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने घटना के बारे में बताया कि, थाना ग्वालियर पुलिस स्टाफ दल, दिनांक 27/08/ 2020 को बीट भ्रमण एवं अपराध विवेचना करते हुए एवं बारंटीयो की तलाश पतारसी हेतु लधेड़ी मछली मंडी चार शहर का नाका गोशपुरा नंबर 02 हजीरा किलागेट चौराहे पर पहुंचा। करीब शाम 06:45 बजे जरिए मुखबिर द्वारा सूचना मिली की गोसपुरा नंबर 1 का रहने वाला विष्णु उर्फ भानु प्रताप राजपूत सिविल लाइन अस्पताल के सामने जींस का पैंट पहने हुए अपनी कमर में दाहिनी तरफ एक खटकेदार बड़ा चाकू किसी वारदात करने की नियत से खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु बताए स्थान पर जब पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति जींस का पैंट पहने हुए खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरकर हिरासत में लेकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विष्णु उर्फ भानु प्रताप पुत्र विजय सिंह राजपूत उम्र 35 साल निवासी गोसपुरा नंबर 1 ग्वालियर का रहने वाला बताया, उसकी तलाशी लेने पर कमर में पेंट के नीचे एक खटकेदार चाकू बड़ा सा स्टीलनुमा जिसकी बट में सनमाईका की लकड़ी लगी हुई है ,मिला जब उसे चाकू रखने का बैध लाइसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। आरोपी का यह कृत्य 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना ग्वालियर मे अपराध क्रमांक 488/20 अतर्गत धारा 25 बी आर्म्स एक्ट भादवि का कायम कर विवेचना में लिया था । आरोपी विष्णु उर्फ भानु प्रताप को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी सचिन जैन के समक्ष प्रस्तुत किया था,जहां से आरोपी को जेल भेज दिया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभय प्रताप सिंह ग्वालियर के द्वारा


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