शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

पुरानी रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*


न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त वसीम अजहरूद्दीन, निवासी-गुलाबपुरा, तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी इमराउद्दीन उर्फ मुन्ना ने थाना बडनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 15.02.2020 को पुरानी रंजिश के कारण 01. अजहर 02. सईद 03. भुरूखॉ 04. सद्दाम 05. वसीम 06. आजाद 07. आजम 08. जाकिर 09. शाबिर 10. फारूक 11. फकीर मोहम्मद ने लाठी व लोहे के पाईप व चाकू व अभियुक्त आजम ने पिस्टल से फायर कर उसके भाई जुबेरउद्दीन पर प्राणघातक हमलाकर गंभीर चोट पहुंचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बड़नगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 01. अजहर 02. सईद 03. भुरूखां 04. सद्दाम 05. वसीम को गिरफ्तार कर उनसे लकड़ी, चाकू जप्त किये गये। अभियुक्त वसीम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। मुकेश कुमार कुन्हारे जिला मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म0प्र0


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