बुधवार, 26 अगस्त 2020

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत"

मुरैना। शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर एक युवक की मारपीट करने के मामले में जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने आरोपी शिवकांत परमार की जमानत याचिका सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि,फरियादी ब्रह्मदत्त शर्मा दिनांक 01/05/2020 को शाम करीब 06 बजे ग्राम रुअर से मोटर साईकल में पेट्रोल भरवाने के लिए अम्बाह आया था, पेट्रोल भरवाकर मैं वापस जा रहा था, तो जैसे ही मैं बायपास रोड़ पर जग्गा चौराहे के पास पहुंचा तो मुझे छोटू परमार, शिवकांत परमार व उनके साथ दो अन्य लोग और मिले थे। छोटू व शिवकांत को मैं पहले से जनता हूँ। उक्त चारों आरोपीगण ने मेरी गाड़ी रुकवाकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए शराब पीने के लिए 1000 रुपये माँगे, जब मैंने कहा मेरे पास रुपये नहीं है तो, उक्त चारों लोगों ने हाथ में लिए डंडो से मेरी मारपीट कर दी तथा सभी लोग जाते जाते धमकी दे रहे थे कि आईन्दा यदि हमें रुपये देने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अम्बाह में की, उक्त रिपोर्ट पर से चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी शिवकांत परमार को गिरफ्तार कर जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया।


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