शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

अवैध हथियारो की तस्करी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा हथियारो की तस्करी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19 जून 2020 को पुलिस थाना भगवानपुरा को हथियारो की तस्करी के संबंध में मुखबीर द्वारा सूचना मिली । मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी कर आरोपी को पकडा उससे नाम पूछने पर अपना नाम जगतसिंह पिता लाभसिंह बताया। अभियुक्त जगतसिंह पिता लाभसिंह के हाथ में झोले को चैक करते उसमें 4 देशी पिस्टल एवं शरीर की तलाशी लेते समय कमर में दाये तरफ एवं बाये तरफ एक-एक देशी पिस्टल खुसी हुई मिली जिसकी मेगजीन को खोलकर चैक किया तो दोनो में से एक एक जिन्दा कारतूस भरा मिला । पुलिस द्वारा हथियार जप्त कर अभियुक्त के पास वैध लाइसेंस नही होने पर आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना भगवानपुरा द्वारा आरोपी जगतसिंह पिता लाभसिंह सिकलीगर को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था। प्रकरण में अभियुक्त जगतसिंह पिता लाभसिंह सिकलीगर दिनांक 19 जून 2020 से जेल मे निरूद्ध हैं, इस आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सैफ दाउदी के समक्ष आरोपी ने अपनी जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से श्री राजकुमार अत्रे अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


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