गुरुवार, 10 सितंबर 2020

देशी शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत हुइ निरस्‍त

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्रीमती उषा गेढाम पंचम अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश महू इंदौर के न्‍यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक‍ 266/2020 में जेल में निरूद्व आरोपी राजकिशोर पिता रामगोपाल कुशवाह, आयु 33 वर्ष निवासी बाणगंगा इंदौर, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओं श्री आनन्‍द नेमा के द्वारा वीसी के माध्‍यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्‍करी करेंगा तथा आरोपी शराब में संलिप्‍त भी रहेगा तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जायें। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आज दिनांक 29-08-2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर हमराही फोर्स की मदद से अवैध शराब की तस्‍दीक में रवाना होकर शिव मंदिर के सामने खण्‍डवा इंदौर रोड के सामने फोर्स की मदद से बोलेरो लोडिंग पिकअप क्रमांक MP15 G 4149 को रोककर चेक किया बोलेरों लोडिंग के उपर लगी पन्‍नी को हटाकर चेक करने पर पिकअप में देशी मदीरा मशाला की 110 पेटी प्रत्‍येंक में 990 क्‍वाटर, कुल 50 लीटर शराब पाई गई । ड्रायवर से अपना नाम पुछने पर उसने अपना नाम राजकिशोर पिता रामगोपाल बताया। आरोपी से अवैध शराब के परिवहन के संबंध में पंचानों के समक्ष लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया । उक्‍त शराब को मौके पर ही जप्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 10.09.2020 मिडिया प्रभारी तहसील महू


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...