सोमवार, 14 सितंबर 2020

धारदार छुरा से लोगो को डरानें वाले आरोपी की जमानत खारिज।

नीमच। श्रीमान सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा धारदार छुरा से लोगो को डरानें वाले आरोपी फरीद पिता जमीलशाह, उम्र-30 वर्ष, निवासी एकता काॅलोनी बघाना का जमानत आवेदन खारिज किया गया। मीडिया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 08.09.2020 को दोपहर लगभग 3ः40 बजे सुलभ काम्पलेक्स के पास, एकता काॅलोनी, बघाना की हैं। थाना बघाना के उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार दुबे द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सुलभ काम्पलेक्स के पास एकता काॅलोनी बघाना में लोहे का धारदार छुरा लेकर लोगों को डरा रहा है। जिससे आम लोग भयभीत हो रहे हैं, पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, जिस पर आरोपी को हमराह फोर्स और राहगीर पंचान की मदद से पकड़ा व आरोपी से छुरा जप्त किया, आरोपी से उक्त छुरा रखने के लायसंेस के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा लायसेंस नहीं होना बताया गया, जिस पर से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 147/20, धारा 25 आम्र्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा न्यायालय नीमच के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया। जिस पर श्रीमान सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज किया गया।


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