मंगलवार, 1 सितंबर 2020

हाथ भट्टी की अवैध कच्ची शराब रखने पर सजा

* सारंगपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी ईश्वर पिता हीरालाल मोगिया नि. हुलखेडी को थाना तलेन के अपराध क्रमांक 145/20 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना तलेन के प्रआर को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति एचएफ डीलक्स मोटरसाईकिल से सेहतखेडी गांव मे शासकीय स्कूल के पीछे देशी हाथ भटटी की शराब बेचने के लिये खडा है मुखविर द्वारा मिली सूचना के आधार पर तश्दीक हेतु सूचनास्थल पर पंहुचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल लेकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया था। इस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम ईश्वर पिता हीरालाल मोगिया नि. हुलखेडी का होना बताया मोटरसाईकिल पर 1 प्लास्टिक की केन रखी मिली जिसे खोलकर देखा तो हाथ भट कच्ची शराब 5 लीटर मिली जिसके संबंध मे लाइसेंस मांगा जो न होना बताया अभियुक्त का क्रत्य 34 आबकारी एक्ट का दण्डनीय होने से आरोपी से कच्ची हाथ भटटी की शराब व मोटरसाईकिल जप्त आरोपी को गिरफतार किया गया था। प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया था।


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