शुक्रवार, 4 सितंबर 2020

हाईवे पर लूट करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती रश्मि मिश्रा चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश महू के न्यायालय में थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 297/2019 धारा 392 भादवि में जेल में निरूद्व आरोपी राजा ऊर्फ राजकुमार पिता हरिसिंह के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री आनन्‍द नेमा के द्वारा न्‍यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह अन्‍य फरार आरोपीयों की गिरुफतारी नही होने देगा तथा साक्षीगणों को डरायेगा धमकायेगा जिससे प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पडेगा। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मानपुर पर फरियादी जितेन्‍द्र कुमार वाणी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि, मैं दिनांक 01/10/2019 को तुसार अग्रवाल की बोलेरो कार MP 09 CW 6316 से तुसार मित्‍तल, प्रितेश अग्रवाल, अंकुश गोयल को लेकर पानसेमल से सामान खरीदने इंदौर गये थे। वापस आते समय महू में भंवरीलाल मिठाई वाले से मिठाई लेने कारण महू होते हुए पुराना एबी रोड से वापस आते समय महू रोड नंदलाई घाटी व भिचोली के बीच में जंगल में रात करीब 10:30 बजे हमारी कार का अगला टायर पंचर हो गया तो मेने कार रोक दी तो ये सभी लोग कार से नीचे उतर आये और मैं कार की स्‍टेपनी बदलने लगा । तभी चार अज्ञात बदमाश जंगल से लाठी पत्‍थर लेकर आए और हम सब को घेर लिया और प्रितेश की गले की चैन, अंगुठी और जेब में रखे 20 हजार, तुसार अग्रवाल के जेब से 04 हजार, अंकुश के 4500 रू छीनकर जंगल में भाग गये। सभी बदमाश मुंह पर गमछा बांधे थे। उनकी बोली आदिवासी जैसेी लग रही थी। उक्‍त घटना का अपराध मानपुर थाना पर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। 04.09.2020 मीडिया प्रभारी तहसील महू, जिला इंदौर


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...