शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

जहरीली शराब पी कर मृत्यु होने के मामले में शराब बनाने व् बेचने वाले आरोपी पिता व् बेटे की जमानत निरस्त

न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे कच्ची महुआ की शराब बनाकर बेचने के आरोप मे आरोपीगण जगदीश पिता चैपा उम 50 साल एवं सलीम पिता जगदीश उम्र 20 साल नि. ग्राम दिवानिया जिला बड़वानी को धारा 304 भादवि एवं म. प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 49क मे जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 004.09.2020 को आरोपीगण द्वारा जहरीली कच्ची महुआ की अवैध शराब बनाकर बेची जा रही थी। घटना दिनांक को मृतक मकराम व मृतक कोटवाल ने आरोपीगण द्वारा बनायी गयी शराब पी थी। तथा अन्य विनोद,पुनियाबाई, झझाडिया, महारिया, भावसिंह, एवं मुकेश ने भी वही शराब पी थी। जिसमे से मृतक मकराम व मृतक कोटवाल की कुछ समय बाद तबीयत खराब होने लगी और उनकी मृत्यू हो गयी थी। और अन्य व्यक्ति जिन्होने वह जहरीली शराब पी थी उनकी भी तबीयत खराब हुई थी। पुलिस ने आरोपीगण जगदीश व सलीम के खिलाफ धारा 304 भादवि एवं आवकारी अधिनियम की धारा 49क मे अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफतार माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया परंतु अपराध गंभीर प्रकृति का होने से अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण की जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कार्या.जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी म.प्र


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