मंगलवार, 1 सितंबर 2020

कार से अवैध शराब ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सागर। न्यायालय-  श्रीमती वंदना त्रिपाठी  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  रहली जिला सागर  के न्यायालय ने नारायण पिता गट्टी लोधी उम्र 40 साल निवासी धनगौर थाना दमोह जिला दमोह का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  दिनांक 25.08.2020 को थाना  प्रभारी रहली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बलेह  से एक फोर्ड कंपनी की गामा कार भारी मात्रा में  अवैध शराब  रखे हुए आ रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु छिरारी रोड पर थाना रहली की पुलिस  बल द्वारा नाकाबंदी किया गया और उक्त वाहन क्रमांक  एमपी 15 बी ए  0531 को रोकने पर  चालक, पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ की मदद से पकड़ा गया  एवं नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नारायण पिता गट्टी लोधी  उम्र 40 साल निवासी धनगौर थाना दमोह देहात जिला दमोह का होना बताया  उक्त वाहन को चेक करने पर उसमें पीछे वाली सीट पर  10 पेटी (500 पाव) देशी मसाला शराब  रखी हुई पाई गई। उक्त शराब रखने  के संबंध में लाइसेंस ना होना बताया।  तब आरोपी नारायण लोधी गिरफ्तार कर किया गया। थाना रहली में अंतर्गत धारा 32(2) आवकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।  आरोपी के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण नारायण लोधी का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


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