गुरुवार, 10 सितंबर 2020

लाठी डण्डों से मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत खारिज*

खिलचीपुर । माननीय न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर की अदालत ने अभियुक्त प्रीतम पिता हरकचंद निवासी रटलाई जिला झालावाड़ को फरियादी भंवरलाल के साथ मारपीट करने के आरोप में जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खिलचीपुर श्री मथुरा लाल ग्वाल ने की है। मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने मामले की जानकारी देते हुये बताया है कि पुलिस थाना खिलचीपुर की पुलिस को दूरसंचार पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बस स्टैण्ड खिलचीपुर पर झगड़ा कर रहे हैं। जब पुलिस तश्दीक हेतु बस स्टैण्ड पंहुची तो सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मारपीट कर एक व्यक्ति को डग्गे में डालकर भोजपुर तरफ भागे हैं। आरोपियों को घेराबंदी कर पकड लिया गया था एवं फरियादी भंवरलाल शर्मा की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर लिया गया था। फरियादी ने रिपोर्ट में बताया कि वह घटना दिनंाक को ही मोटर साईकिल से ग्राम भंडावत जा रहा था। फरियादी का उसके काका के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है । फरियादी बस स्टैण्ड खिलचीपुर पर खड़ा था कि उसके पास एक डुग्गा आकर रूका डुग्गा में से सतीस, परमानंद, अजय, रटलाई वाला, प्रीतम व उसके साथ 2 उतरे थे। आरोपीगण ने लाठी, डण्डे व फरसी से मारपीट की थी व भोजपुर ले गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 333/2020 अंतर्गत धारा 147,148,149,294,323,365 भादवि का कायम कर विवेचना प्रारंभी की गई थी। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त प्रीतम ने जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी जिस पर विचारण के पश्चात माननीय जेएमएफसी न्यायालय खिलचीपुर ने अभियुक्त प्रीतम की जमानत खारिज कर दी है। (आशीष दुबे) मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ राजगढ, म0प्र0


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