मंगलवार, 8 सितंबर 2020

मृतक के नाम से फर्जी लोन लेने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

* जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके ने बताया कि इस मामले में पूर्व से गिरफ्तार आरोपी राजकुमार यादव निवासी सुभाष नगर महाराजपुर अधारताल एवं विजय कुमार यादव निवासी कांच घर जो फर्जी गौरी शंकर यादव बनकर दोनों के विरुद्ध पूर्व में धारा 173(8) दप्रस के अंतर्गत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है मामले का तीसरा आरोपी विजय मिश्रा निवासी सुमन नगर रिछाई को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । आरोपी विजय मिश्रा द्वारा उपरोक्त आरोपी गणों के साथ एवं आईसीआईसीआई बैंक सर्वेयर रमेश्वर पटेल के साथ मिलकर षड्यंत्र रच के मृतक गौरी शंकर तिवारी निवासी रिछाई की संपत्ति की भूमि पर केसीसी लोन फर्जी तरीके से बैंक से लिया था। जिसमें आरोपी विजय मिश्रा के द्वारा अपने मकान नंबर 217 सुमन नगर रिछाई की फर्जी फोटो लगाई थी। जिस पर से पुलिस ने आरोपी विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना अधारताल अपराध क्रं. 375/2020 धारा 420,467,459,471,120बी,201,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री के जी तिवारी द्वारा शासन की ओर से पुरजोर विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री के जी तिवारी ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। भगवत उइके मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला जबलपुर (म.प्र.)


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