शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

न्यायालय ने अवैध शराब बेंचने के मामले में मावई ढाबा के संचालक को पुलिस रिमाण्ड पर भेजा जेल


मुरैना। अवैध रूप से ढाबा पर शराब बेचने के मामले में ढाबा संचालक नरेंद्र सिंह तोमर को जेएमएफसी मुरैना न्यायालय ने पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया। मीडिया सेल प्रभरी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि, दिनांक 15 जुलाई 2020 को थाना रिठौरा कलां के उ.नि. जितेंद्र सिंह मावई को मुखविर से सूचना मिली कि हाईवे स्थित मावई ढाबा पर अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स को साथ लेकर मौके पर जाकर ढाबे पर दविश दी गई ढाबे का सेल्समैन काउन्टर पर बैठा मिला जो अवैध शराब ढाबे पर आने वाले लोगों को विक्रय कर रहा था। जिसे दस्तयाव किया गया पूछताछ पर उसने अपना नाम मोनू पुत्र अशोक कुमार कुशवाह नि. तारागंज के पास बाली गली गोल पहाङिया ग्वालियर का होना बताया जिसने बताया कि उक्त शराब नरेन्द्र सिहं तोमर नि.हजीरा ग्वालियर मालिक की है जिससे ढाबा किराये पर लेकर चलाता है ढाबा संचालक नरेन्द्र सिहं तोमर की तलाश ढाबे पर की गई जो एक ट्रेक्टर पर बैठकर भागता दिखाई पड़ा मौके पर दस्तयाव संदेही सेल्समैन से पूछताछ में संदेही द्वारा अवैध शराब का ढाबे के नीचे बने तलघर के कमरे में रखा होना बताया। जिसे साथ ले जाकर तलघर की कमरे से अवैध शराब निकलवाई गई जिसमें (1) 09पेटी गत्ते की जिसमें सोम कम्पनी की हंटर ब्रांड की बीयर कैन (2) 01 गत्ते की पेटी इम्पीरियल ब्लू ब्रान्ड अंग्रेजी शराब की (3) 04 गत्ते की पेटि में देशी प्लेन मदिरा (4) 02गत्ते की पेटी में देशी मसाला मदिरा रखी मिली। इतनी मात्रा में शराब के कब्जे में रखे जाने सम्बंधी एवं विक्रय करने सम्बंधी वैध अनुज्ञप्ती चाही गई जो संदेही प्रस्तुत नही कर सका। आरोपी का कृत्य अन्तर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अधीन घटित करना पाया गया बाद उक्त शराब कुल 161.17 ली. अवैध शराब जप्त की गई जिसकी बाजारू कीमत करीबन 01लाख रूपये है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया मौके से आरोपी नरेन्द्र सिहं तोमर नि.हजीरा ग्वालियर फरार हो गया था। थाना वापस आकर उक्त दोनों आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्व किया गया। दिनांक 05.09.20 को आरोपी नरेंद्र तोमर न्यायालय में उपस्थित हुआ जहां पर न्यायालय द्वारा आरोपी को जे.आर. पर जेल भेज दिया गया था। दिनांक 10.09.2020 को अभियोजन द्वारा जप्त शराब के संबंध में अन्वेषण में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया, जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकारते हुए आरोपी को पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ चंचल मोदी ने पक्ष रखा।


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