सोमवार, 7 सितंबर 2020

पंचायत का टेंकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान सिराज अली न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ग्राम दरकोनी का पंचायत का टेंकर जो शादी कार्यक्रम में एवं अन्य आयोजन में जाता था। पंचायत का टेंकर ग्राम हिनौतिया के हाकम नोनाचमारी के घर शादी में गया था। वहा से दिनांक 18.08.2020 को करीब रात 09 बजे कोई चोर चुरा कर ले गया था जिसकी पता तलाशी में घटना दिनांक से करता रहा। कुछ दिन बाद टेकर का पता चला की टेकर को ग्राम हिनौतिया का सुनील अहिरवार व बैजरामाफी का सुरेद्र अहिरवार जो सागर की कबाड की दुकान में चुराकर बेचने ले गये थे जो उसने मुझे खबर दी तो देखने फरियादी व अन्य कुछ लोग गये टेंकर को पहचान लिया। फिर थाना राहतगढ में रिपोर्ट कराने आया। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी(अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


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