गुरुवार, 3 सितंबर 2020

रंगदारी दिखाकर शराब के लिए पैसे मांगने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना एमआईजी के अप.क्र.346/2020 धारा 327, 323, 294, 506 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी सूरज पिता विजय बोरासी निवासी रूस्‍तम का बगीचा इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विक्रम राव बेन द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। आरोपी आदतन अपराधी है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 06. 08.2020 को रात करीबन 10.30 बजे मैं खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। जब मैं पान वाले की दुकान के सामने पहुंचा तभी वहां सूरज आया और मुझसे कहने लगा कि मैं यहां का दादा हूं मुझे दारू पीने के लिये 500 रूपये हफ्ता दे, मैंने पैसे देने से मना किया तो मुझे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा। फिर सूरज मुझे चमडे के बेल्ट से मारने लगा तो मैने अपने बचाव के लिये अपना हाथ आगे किया तो मुझे बाये हाथ की छोटी उंगली व हथेली पर चोट लगकर खून निकालने लगा इतने मे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए तो सूरज वहां से भाग गया तथा जाते-जाते बोला कि आईंदा रुपये देने से मना किया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। घटना आसपास के लोगो ने देखी है। रिपोर्ट करने आया हूं। कार्यवाही की जाये। उक्‍त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 03/09/2020 अभियोजन मीडिया सेल जिला इंदौर


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