शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

’’ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक थाना नेमावर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम खिडकीया में अवैध रेत का उत्खनन एवं परिवहन हो रहा है। सूचना पर पुलिस बल ग्राम खिडकीया पहंुचा जहां एक बिना नम्बर का एक ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम माखन पिता ब्रजेश उम्र 23 साल निवासी गोरखपुर थाना गोपालपुर जिला सिहोर का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै। चालक माखन से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छीपानेर खदान से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी माखन के कब्जे से नीले रंग का बिना नम्बर का स्वराज ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना नेमावर में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी माखन पिता ब्रजेश उम्र 23 साल निवासी गोरखपुर थाना गोपालपुर जिला सिहोर की जमातम निरस्त की। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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