मंगलवार, 1 सितंबर 2020

ताला तोड़कर चोरी के लिए घर मे घुसने वाले आरोपी की जमानत खारिज


घर में चोरी के लिये ताला तोडने वाले आरोपी का जमानत आवेदन न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्रीमती प्रीति चैतन्‍य चौबे ने निरस्‍त कर दिया।    एडीपीओ/ जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी हरिदास कुशवाहा ने थाना मातगुंवा में होकर रिपोर्ट की कि वह दिनांक 27 जुलाई 2020 को रात में सो रहा था तो रात के 2 बजे उसके मकान के बगल वाले कमरे में ताला टूटने की आवाज आई तो उसकी नीद खुल गई तो उसने उठकर देखा तो उसके गांव का ही बाबूलाल यादव पिता नंदलाल यादव हाथ में कुश लिये चोरी करने की नियत से ताला तोड रहा था फरियादी को देखकर आरोपी दीवार कूदकर फरियादी के चाचा के घर में कूदकर भाग गया। फरियादी और कुछ लोगों ने आरोपी का पीछा किया तो वह तिली के खेत में छुपा मिला। सभी ने आरोपी को पकडकर थाना ले आये। फरियादी के घर के आस-पास की दुकानों के भी ताले टूटे मिले लेकिन किसी का कोई सामान चोरी नही हो पाया। फरियादी की उक्‍त्त रिपोर्ट पर आरोपी बाबूलाल के विरूद्ध थाना मातगुवां मे अपराध पंजीबद्ध किया गया।        आरोपी बाबूलाल यादव ने न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में श्री अमित मणि त्रिपाठी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।  


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