गुरुवार, 10 सितंबर 2020

वारदात की नियत से अवैध कट्टा लिये घूम रहे आरोपी की जमानत याचिका निरस्त’’

मुरैना। वारदात की नियत से कट्टा लिये घूम रहे आरोपी राजबहादुर उर्फ पिंकी परमार की जमानत याचिका जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 09 सितम्बर 2020 को थाना सिहोनिया के प्र.आर. रामविलास शर्मा ने मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम खड़ियाहार में गोपी रोड़ पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा तथा तलाशी लेने पर एक 315 बोर का देशी कट्टा मिला, जिसे खोलकर चैक किया तो उसके चैम्बर में एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। कट्टा एंव राउण्ड रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजबहादुर उर्फ पिंकी पुत्र देव सिंह परमार निवासी भाई खां का पुरा, अम्बाह होना बताया। कट्टा एंव राउण्ड को जप्त कर, आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वापस आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय में पेश किया।


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