मंगलवार, 1 सितंबर 2020

वध हेतु गौवंश के परिवहन में लिप्त वाहनों को अपर कलेक्टर ने किया राजसात*

आगर मालवा- सहा. जिला मीडिया प्राभारी आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री एन. एस. राजावत अपर कलेक्टर आगर मालवा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए वध हेतु गौवंश के परिवहन में लिप्त दो वाहनों को राजसात कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा किये जाने के आदेश जारी किए। केस १. दिनांक 11.01.19 को थाना आगर के उप.निरी. राजेन्द्र जाधव को सूचना मिली जिस पर वे पुलिस बल सहित ग्राम कुलमड़ी बर्ड़ा पर पहुचें जहा साक्षी प्रदीप मिला और बताया कि रोड़नेट वेयर हाउस के सामने के कच्चे मार्ग से रात्रि में वाहनों मे गाय ढोर भरकर ले जाते है, आज किसी लोडिंग वाहन ने किसी मोटरसाईकल को टक्कर मारी थी जिससे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे तभी आमला तरफ से एक महिन्द्रा लोडिंग क्रं. एमपी 09 जीजी 0620 आई जिसे लोगों ने रूकवा कर देखा तो उसमें तीन बैल क्रूरता पूर्वक भरे हुए थे, जिन्हें देख कर लोग आक्रोशित हो गए और बैलों को निचे उतारा और चालक विशाल पिता कमल माली नि. राम मालीपुरा आगर तथा क्लीनर पवन पिता बंशीलाल माली नि. राम मालीपुरा आगर को भी नीचे उतारा, और पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुच कर देहाती नालसी लेखबद्ध की तथा वापसी पर उक्त वाहन के चालक विशाल माली व क्लीनर पवन माली के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया तथा वाहन की जानकारी प्राप्त करने पर वाहन त्रिलोक पिता गणेशराम जाति मेघवाल नि. प्रतापपुरा तह. सुवासरा जिला मंदसौर के नाम पर पंजीकृत होना पाया। केस २. दिनांक 26.01.19 को थाना आगर पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना मिली जिस पर वे उज्जैन रोड़ साहेबपुरा के कच्चे मार्ग पर गए तभी लोडिंग वाहन टाटा एस (छोटा हाथी) क्रं. एमपी 09 एलएन 3596 को आता दिखा जिस पर आरोपी जीवनसिंह पिता रघुराथसिंह नि. जवासिया सौलंकी थाना राघवी जिला उज्जैन एवं विष्णु लोहार पिता शोभाराम नि. पालखेड़ी आगर थे जिन्हे पकड़ा, वाहन को चेक किया तो उसमे तीन गौवंश क्रूरता पूर्वक वध हेतु परिवहन करते पाये गए, पुलिस ने वाहन और गौवंश को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया वापस थाने पर आ कर प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा वाहन वाहन की जानकारी प्राप्त करने पर वाहन युसूफ पिता भूरूखां नि. भुरलाय थाना मो.बड़ौदिया जिला शाजापुर के नाम पर पंजीक़त होना पाया। पुलिस अधीक्षक आगर द्वारा जप्तशुदा दोनों वाहनों को राजसात हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी आगर की ओर प्रेषित किया गया। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एन. एस. राजावत के न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से श्री अनूप कुमार गुप्ता एडीपीओ आगर द्वारा पक्ष रखा गया जिनके तर्को से सहमत होकर श्री राजावत ने दोनों वाहनों को राजसात कर घोष विक्रय (नीलामी) कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा किये जाने सं‍बंधी आदेश पारित किया । सहा. जिला मीडिया प्राभारी आगर मालवा


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