मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

अवैध देशी शराब विक्रय कर अपराध कारित करने वाली महिला आरोपी की न्यायालय ने जमानत ख़ारिज की

गुना। जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने अवैध देशी शराब विक्रय करने वाली महिला आरोपी श्रीमती राजपति बाई पत्नी अखिलेश कंजर का न्यायालय ने जमानत आवेदन ख़ारिज किया। मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक02/10/20 को एक महिला स्थान बरबटपुरा ईट भट्टे के पास बैठी हुई दिखी जिसे थाना राघौगढ़ पुलिस ने सतर्कता से महिला आरोपी राजपति को पकड़ लिया। उक्त महिला के कब्जे से दो केने सफेद रंग की जिनमें कुल 60 लीटर की अवैध शराब पाया गया। उक्त रिपोर्ट थाना राधौगढ़ में अपराध क्रमांक 536/20धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

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