मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

बिना लाइसेंस मादक पदार्थ का परिवहन करने वाली महिला की जमानत आवेदन निरस्त ।*

गुना। जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने अवैध हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब का परिवहन करने वाली महिला आरोपी श्रीदेवी पत्नी धर्मनाथ कंजर निवासी ग्राम साकोन्या की जमानत आवेदन निरस्त की । मीडिया सेल प्रभारी श्रीमती डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक02/10/20 को थाना राघौगढ़ पुलिस अवैध हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब का परिवहन करने वाली महिला आरोपी को पकड़ा तथा कुल 60 लीटर की अवैध शराब जप्त किया। उक्त रिपोर्ट थाना राधौगढ़ में धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गई जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपिया की जमानत निरस्त की।


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...