मुरैना। जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने वाले आरोपी पंकज शर्मा की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से अदालत में एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादिया भारती शर्मा ने उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि मेरा एक माह पहले मेरे देवर पंकज शर्मा, ससुर मायाराम शर्मा से झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना अम्बाह में की थी। दिनांक 12/08/2020 के शाम करीबन 7.45 बजे मैं तथा मेरा भाई आलेश शर्मा तथा मेरे पिता हरिशंकर शर्मा अम्बाह से घर जौहा जा रहे थे। जैसे ही अम्बाह मुरैना जौंहा रोड के सामने हेंडपंप के पास पहुचें तो इतने में मेरा देवर पंकज शर्मा तथा ससुर मायाराम शर्मा दोनो मो.सा. से आये और गंदी-गंदी गालियां देते हुए बोले आज ठिकाने लगाता हूं और पंकज नें कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई आलेश शर्मा के ऊपर कट्टे से फायर किया जिससे मेरे भाई के दाहिने तरफ गले में गोली लगी, गोली लगकर खून निकला मौके पर मेरे पिता हरिशंकर शर्मा और प्रदीप शर्मा और चिरोजी सिंह भदौरिया व वीरसिंह तोमर थे। जिन्होने भाई आलेश को सिविल अस्पताल अम्बाह इलाज के लिये ले गये बाद में डॉक्टर द्वारा मेरे भाई को जिला अस्पताल मुरैना के लिये रैफर कर दिया था। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।