बुधवार, 14 अक्तूबर 2020

दहेज प्रताड़ना तथा आत्महत्या के उत्प्रेरक आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*



मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह हुए उपस्थित।

नागौद न्यायालय के तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय दांगी द्वारा थाना नागौद के अपराध क्रमांक 534/20 धारा 498ए, 304बी/34 भादवि0 एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी ललेश सोनी पत्नी श्री वृन्दावन सोनी उम्र 52 वर्ष निवासी सन्तोषी माता मंदिर के पास थाना नागौद जिला सतना का जमानत आवेदन आज दिनांक 14/10/2020 को निरस्त किया गया।


मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।

सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया है कि, आरोपी परिवार जनों द्वारा मृतिका को मानसिक व शारिरिक प्रताड़ना के चलते मृतिका ने परेशान होकर आत्महत्या की थी।उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश  द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 14/10/2020 को नामंजूर कर दिया गया।

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