सारंगपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी बलराम पिता परवानिया कंजर निवासी ग्राम दयाखेड़ी को थाना लीमाचोहान के अपराध क्रमांक 173/20 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि थाना लीमाचोहान पुलिस को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति दयाखेड़ी जोड़ पर हाथ में एक कुप्पी में अवैध शराब लेकर खड़ा है। मुखविर द्वारा मिली सूचना के आधार पर तश्दीक हेतु पुलिस सूचनास्थल पर पंहुची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम बलराम पिता परवानिया कंजर निवासी ग्राम दयाखेड़ी का होना बताया था। आरोपी का क्रत्य 34 आबकारी एक्ट का दण्डनीय होने से अवैध 10 लीटर शराब जप्त कर ली गई थी एवं आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी बलराम को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री ललिता नरवरिया सारंगपुर ने की है।