सोमवार, 5 अक्तूबर 2020

नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले अभियुक्तगण का दूसरी बार जमानत आवेदन निरस्त

न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. ओमप्रकाश पिता स्व विरनलाल, निवासी-सरस्वती नगर सागर रोड जिला रायसेन 02. श्रीनारायण पिता वासुदेव, निवासी-वनखेडी उमरधा रोड तहसील वनखेडी जिला होशंगाबाद का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.06.2020 फरियादी ने थाना इंगोरिया पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 31.05.2020 को फरियादी की लड़की घर के पीछे टहलने का बोलकर गई थी, जो रात करीब 10 बजे तक वापस नहीं आयी तो उसने घर के पीछे जाकर देखा तो वह नहीं मिली, फिर फरियादी ने अपने परिवार में बताया और परिवार के साथ गांव व आसपास रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन उसकी लड़की का कोई पता नहीं चला। उसकी लड़की सिलवानी के दीपक से फोन पर बातचीत करती थी। उसे शंका है कि दीपक मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना इंगोरिया पर अभियुक्तग के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर अभियुक्त पवन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पवन ने बताया कि उसने अपने दोस्त अमित, राजू व दीपक के साथ मिलकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गये। अमित के पिता ओमप्रकाश ने पीडिता से बातचीत की थी, दीपक व पीड़िता को श्रीनारायण के घर छोडकर आये थे। विवेचना के दौरान ओमप्रकाश व श्रीनारायण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिक पीड़ता का अपहरण किया गया है तथा पीडिता अभी तक दस्तयाब नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। मुकेश कुमार कुन्हारे जिला मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म0प्र0


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