मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

पत्नि को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति की न्यायालय ने की अग्रिम जमानत निरस्त


न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नारायण पिता पूरालाल, निवासी-नलखेड़ा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29/08/2020 को मृतिका कालीबाई पति नारायण को सल्फास की गोली खाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा में ईलाज हेतु लाया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार कर उसे जिला चिकित्सालय उज्जैन रैफर कर दिया था, जिला चिकित्सा के कम्पाउण्डर रमेश गुप्ता ने थाना कोतवाली उज्जैन को इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 29.08.2020 को कालीबाई पति नारायण उम्र 40 वर्ष, निवासी नलखेड़ा को नारायण पिता पूरालाल द्वारा जहर खाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारड़ा से मृत अवस्था में सी.एच. उज्जैन लाया गया, मृतक के शरीर को पी.एम. रूम में रखवा दिया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना झारड़ा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान मृतिका की माता, पिता, पुत्र व पुत्री के कथन लेखबद्ध किये गये जिनमे उनके द्वारा बताया गया कि मृतिका के पति नारायण सिंह उसके साथ छोटी-छोटी बातो पर लड़ाई-झगड़ा करता था, जिससे प्रताड़ित होकर मृतिका ने जहरीली दवाई पी ली थी। उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नारायण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर तर्क किये व जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एजीपी महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।


(मुकेश कुमार कुन्हारे) अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन मध्यप्रदेश


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