शनिवार, 3 अक्तूबर 2020

शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त’’

मुरैना। मौजा खिरेटा में सीमाकंन के लिये गये पटवारी को सीमांकन करने से रोकने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी चरन सिंह कोरी की जमानत याचिका जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। शासन की ओर से ए.डी.पी.ओ. सोबरन सिंह माहौर ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, आवेदक कालीचरन दादोरिया (पटवारी) हल्का न. 07 मौजा खिरेटा ने एक लेखीय आवेदन पत्र थाना अम्बाह में प्रस्तुत किया कि, आवेदक दिनांक 27 सितम्बर 2020 को राजस्व निरीक्षक तथा मय पुलिस बल के सीमांकन हेतु मौजा खिरेटा की भूमि सर्वे क्रमांक 1946/1, 1931/1, 1931/2477/1, 1970/1, 2041/1, 2040/1 के सीमांकन हेतु गये थे। वहीं पर आरोपी चरन सिंह एवं जितेंद्र आ गये और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। आरोपी जितेन्द्र अपना ट्रेक्टर ले आया तथा सीमांकन कार्य नहीं करने दिया तथा ट्रेक्टर को लापरवाही से चलाने लगा। तब सीमांकन दल अपनी जान बचाकर वापस लौट आया एवं सीमांकन दल के लोगों से आरोपी चरन व जितेन्द्र बोले कि तुम लोग सीमांकन को आये तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त आवेदन पत्र से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपी चरन सिंह को गिरफ्तार कर जेएमएफसी अम्बाह न्यायलय में पेश किया गया।


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