मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

ताडी का अवैध रूप कब्जे में रखने व विक्रय करने वाले को किया गया दंडित

जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी बताया की न्या यालय श्रीमान राजकुमार चौहान न्या यिक मजिस्टेीट प्रथम श्रेणी दवारा दिनांक 05/10/2020 को निर्णय पारित कर आरोपी रमेश नि. पुवाला के न्याेयालय उठने तक को सजा एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। दिनांक 08.04.2019 को थाना रानापुर को मुखबिर दवारा सुचना मिली की एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन में ताडी लाकर बेचने ले जा रहा है, सुचना के अनुसार हमराह फोर्स एवं पंचान साक्षी मौके पर पहुचकर देखा तो एक व्यक्ति एक वयक्ति पुवासा रोड पर खडा दिखा उसके पास प्लास्टिक केन थी केन चैक करने पर उसमें ताडी मिली जो 40 लीटर थी मौके से आरोपी रमेश से ताडी जप्त कर थाने पर गिरफतार कर लाये तथा धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यादयालय दवारा आरोपी को दोषी पाते हुए न्या‍यालय ने न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सिमी रत्नम दवारा किया गया। उपरोक्ता जानकारी मिडिया सेल प्रभारी सुश्री सुरज वैरागी द्वारा दी गई।


सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी जिला झाबुआ (मप्र)


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