खिरकिया। वर्ष 2013 में हुए छीपाबड़ उपद्रव के सभी मामलो में न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। आरोपियों की ओर से मामलो में पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रकाश टांक ने बताया कि 19 सितम्बर 2013 को छीपाबड़ में हुए उपद्रव सभी 13 प्रकरणो में आरोपी बनाए गए सभी लोगो जिला न्यायालय ने निर्दोष पाया है। उन्हे सभी आरोपो से बरी किया गया।
गौ हत्या के मामले में छीपाबड़ थाने मंे दर्ज अपराध क्रमांक 217/13 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 एवं 436 भादवि, अपराध क्रमांक 221/13 अंतर्गत धारा 147, 148, 294, 295, 323, 336, 452 एवं 436 भादवि, अपराध क्रमांक 222/13 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 353, 294, 506, 332 एवं 436 भादवि, अपराध क्रमांक 226/13 के अंतर्गत धारा 341, 147, 148, 149, 427, 294, 353, 332, 336, 436 एवं अपराध क्रमांक 224/13 के विभिन्न धाराओ के प्रकरणो में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी अरूण श्रीवास्तव द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रकाशचंद्र टांक, राहुल करवाल, रामौतार गहलोत, शंकरसिंह राजपूत सहित ने पैरवी की। आरोपो से बरी होने पर अधिवक्ता प्रकाश टांक का सम्मान किया। जपं उपाध्यक्ष सुदीप पटेल ने अधिवक्ता प्रकाश टांक का साफा बांध के सम्मान किया।