बुधवार, 6 जनवरी 2021

नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा थाना रानापुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 17.12.2019 को उसकी लड़की घर पर स्कूल जाने का बोलकर निकली थी, उसके बाद दिन लगभग 03:00 बजे उसके भाई का लड़का दिवान फरियादी के घर आया और उसे बताया कि उसकी नाबालिग लड़की स्कूनल के पास वाली बोरी रोड़ पर पुलिया के पास विक्रम उर्फ इकराम से बातचीत कर रही थी उसने उसे देखा फरियादी मोटर साईकिल से अपनी लड़की की तलाश करने के लिये गया वह पुलिया के पास नहीं थी।


फिर वह स्कूसल गया, स्कूल में पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी लड़की स्कू ल आई थी परंतु 02:30 बजे रेसेस में वह चली गई थी फिर वह वापस नहीं आई थी उसके बाद फरियादी आरोपी सरदार के घर छोटी चूलिया गया लेकिन सरदार भी घर पर नहीं था। फरियादी ने अपनी लड़की और सरदार की तलाश राजकोट, द्वारका जामनगर, मोरवी, अहमदाबाद, सूरत, वड़ोदरा व कई स्थाजनों पर तलाश की किंतु लड़की कहीं नहीं मिली। उस दौरान लॉकडाउन भी लग गया था। फरियादी पता करता रहा किंतु कहीं उसे नहीं मिली। पुलिस थाना रानापुर द्वारा अनुसंधान के दौरान आरोपी विक्रम उर्फ इकराम को गिरफ्तार कर न्याायालय में पेश किया गया था। न्यायालय श्रीमान विशेष प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय चौहान साहब के न्या यालय में आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। 

शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री एस.एस.‍ खिची जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध करने पर आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

   सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ 

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)

    जिला झाबुआ (म.प्र.)

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