जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 21.01.21 को न्यायालय श्री आशुतोष शुक्ल, 21 वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के समक्ष थाना आजाद नगर इंदौर के सत्र प्र.क्र. 713/2016 धारा 307, 302, 317, 304-बी, 326 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी संजय उर्फ संजू पिता प्रभु बोडाना उम्र 29 वर्ष उम्र निवासी- संजय नगर केट रोड राऊ जिला इंदौर को धारा 302 में आरोपी संजय को आजीवन कारावास एवं 1000-/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया व धारा 316 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन(शासन) की ओर पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री हेमंत कुमार राठौर के द्वारा की गई। उनके द्वारा प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण अभियेाजन साक्षियों के साक्ष्य अंकित करवाये जाकर तर्क एवं बहस एवं नवीन न्यायदृष्टांतों को पेश कर न्यायालय से आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया गया था। जिस पर से आज दिनांक को न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया।
अभियेाजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2016 को फरियादी कमल ने आजाद नगर थाने पर अभियुक्त संजय के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई कि उसने आरोपी संजय से अपनी बेटी रानी की शादी दो साल पहले रीति-रिवाज अनुसार कराई थी। शादी के बाद से आरोपी संजय मेरी बेटी को तकलीफ देता रहता था। एक हफ्ते पहले संजय मेरी बेटी को घर लेकर आया और छोडकर चला गया तभी से वह मेरे घर पर निवास कर रही थी। दिनांक 13.07.16 को उसका दामाद संजय उसकी अनुपस्थिति में उसके घर आया और झगडा करने लगा एवं रानी को जान से खत्म करने का बोल रहा था। दिनांक 14.07.16 को जब मृतका का पिता ड्यूटी पर थे तो उनकी बडी बेटी सीमा द्वारा फोन पर यह बताया कि संजय घर आया है और मृतका को जान से मारने की बोल रहा था। उसने अपनी हाथ में लाई गई बोतल से कुछ डालकर मृतका को आग लगा दी जिससे मृतका जल गई । परिवार के लोग चिल्लाये और बचाने लगे तो संजय बोला कि रानी को जान से खत्म करने के लिए जलाया है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड पाओगे और भाग गया। उसके बाद मृतका को इलाज हेतु एम व्हाय एच ले गये जहां से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, मृतका के पेट में छह माह का गर्भ भी था, उसकी भी मृतका के जलने के कारण गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना पर से अपराध थाने पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिस पर से आज आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।
जिला अभियेाजन अधिकारी
जिला इंदौर