अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति करने पर मा.अति. सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. पाटीदार ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति अजय पिता कडू, निवासी ग्राम मांजरौद, खकनार, बुरहानपुर का जमानत आवेदन निरस्त किया।
अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपी आरोपी पति ने अपनी पत्नी को संतान न होने के कारण ताने मारता था तथा हमेशा प्रताडित करता था, पत्नी के होते हुए भी उसने दूसरी औरत रख ली थी तथा पत्नी को घर से भगा दिया था। आरोपी पति की प्रताडना से एवं बार बार परेशान करने से तंग आकर आरोपी की पत्नी ने घटना दिनांक 20-12-2020 को शाम 05.30 बजे ग्राम मोहम्मदपुरा में घर की बल्ली में दुपट्टा बांधकर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी, घटना पर से थाना लालबाग ने मर्ग क्र. 40/2020 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे खण्डवा जैल भेज दिया गया।
आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन इसलिए प्रस्तुत किया गया कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाये जिस पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी के द्वारा अपनी ही पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी के फरार होने की संभावना है, साक्ष्य प्रभावित कर सकता है और साक्षियों को डरा-धमका सकता है। आरोपी द्वारा किया गया कृत्य अजमानतीय होकर गंभीर प्रकृति का है।
आरोपी के जमानत आवेदन पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ति पर को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी अजय रणीते के अधिवक्ता का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मिडिया सेल प्रभारी
जिला अभियोजन कार्यालय
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)