मंगलवार, 18 जनवरी 2022

नकली दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेचने वाले को न्यायालय ने दिया पाक 5 वर्ष का सश्रम कारावास

 अतिरिक्त‍ लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील अभियोजित एक महत्वपूर्ण प्रकरण में मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण राजेंद्र पिता रमेश आयु 36 वर्ष, लखन पिता चुन्नीलाल आयु लगभग 53 वर्ष निवासी नेपानगर, संजय पिता धरमदास आयु लगभग 50 वर्ष निवासी बुरहानपुर  को नकली दस्तावेजो के आधार पर एकनाथ बारकु की जमीन बेचने पर विभिन्न धाराओ के अंतर्गत 5-5 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।


अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, वर्ष 2012 में आरोपी राजेंद्र ने फरियादी श्रवण महाजन के सामने ग्राम अंधारवाडी तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर में स्थित कृषि भुमि खसरा नंबर 114 रकबा 1.10 हेक्टेअर भुमि को बेचने का प्रस्ताव रखा और उसने स्वयं को उक्त भुमि के मूल भूमिस्वामी एकनाथ पिता बारकु का मुख्तयार आम होना बताया और एकनाथ के नाम से उसके पक्ष में निष्पादित कूटरचित (नकली) पंजीकृत मुख्तियारनामा के आधार पर फरियादी श्रवण को उक्त भुमि दिनांक 17.02.2012 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यधम से 6 लाख 2 हजार रूपये मे बेच दिया। फरियादी श्रवण को उक्त भुमि के नामांतरण के समय पता चला कि आरोपी राजेंद्र ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर असल भुमि स्वामी एकनाथ के स्थान पर आरोपी लखन नाम के व्याक्ति को खडा करके नकली मुख्तियारनामा बनवाकर फरियादी को भुमि बेचकर उसके साथ छल किया। फरियादी श्रवण ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुरहानपुर , अनुविभागीय कार्यालय बुरहानपुर को की जिस पर से थाना नेपानगर में अपराध क्रं 149/2013 धारा 420, 467, 468 और 471 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबदध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को गिरफतार किया । पूछताछ करने पर राजेंद्र ने बताया कि आरोपी राजेंद्र ने आरोपी संतोष पाटिल के साथ मिलकर एक अन्य व्यक्ति के राशन कार्ड पर आरोपी लखन का फोटो लगाया और व्हाईटनर लगाकर एकनाथ बारकु के नागरिक सरकारी बैंक नेपानगर में खाता खुलवाया। दिनांक 31.03.2012 को आरोपी राजेंद्र ने षडयंत्रपूर्वक आरोपी लखन को एकनाथ बारकु बनाकर और आरोपी संतोष पाटिल को रमाकांत चौधरी बनाकर आरोपी संजय के साथ मिलकर स्ववयं के नाम से कूटरचित मुख्तियारनामा बनाया और विक्रय पत्र के कागज तैयार कर पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुात किये थे।विवेचना पूर्ण कर पुलिस थाना नेपानगर ने आरोपीगण के विरूदध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। 

प्रकरण में पैरवी अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा की गई जिस पर से माननीय न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र पिता रमेश को धारा 467 भा.दं.सं. में 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 6000रू अर्थदंड, धारा 468 भा.दं.सं. में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000रू अर्थदंड, धारा 471 भा.दं.सं. में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू अर्थदंड , धारा 420 भा.दं.सं. में  3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू अर्थदंड तथा आरोपी लखन पिता चुन्नीरलाल को धारा 467/120बी भा.दं.सं. में 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 6000रू अर्थदंड, धारा 468 भा.दं.सं. में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000रू अर्थदंड, धारा 471/120बी भा.दं.सं. में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं


2000रू अर्थदंड , धारा 420/120बी भा.दं.सं. में  3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू अर्थदंड, धारा 419 भा.दं.सं. में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू अर्थदंड एवं आरोपी संजय पिता धरमदास को धारा 467/120बी भा.दं.सं. में 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 6000रू अर्थदंड, धारा 468 भा.दं.सं. में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000रू अर्थदंड, धारा 471/120बी भा.दं.सं. में 3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड, धारा 420/120बी भा.दं.सं. में  3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू अर्थदंड से दंडित किया गया।

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