सोमवार, 23 सितंबर 2019

बालश्रम प्रथा उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयास में बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति तथा पुर्नवास हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगी टॉस्क फोर्स समिति , बैठक सम्पन्न  

बालश्रम प्रथा उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयास में बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति तथा पुर्नवास हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगी टॉस्क फोर्स समिति , बैठक सम्पन्न  



बुरहानपुर  - जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठक आज कलेक्टेªट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बालश्रम प्रथा उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयास में बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति तथा पुर्नवास हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना टॉस्क फोर्स का प्रमुख उद्देश्य है। टॉस्क फोर्स समिति बालश्रमिक के लाभ के लिये योजनाओं का समन्वय करके उनके परिवार के आर्थिक पुर्नवास का कार्य भी करेंगी। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों द्वारा बालश्रम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में कलेक्टर द्वारा यह निर्देशित किया गया कि बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 12 के अंतर्गत धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्त को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं ऐसे संस्थानों जहां बालश्रम किया जाता हैं वहां सूचना चस्पा किया जाये। अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लघंन करने पर कम से कम 6 माह की सजा या अधिकतम 2 वर्ष की सजा या कम से कम 20 हजार एवं अधिकतम 50 हजार रूपये तक या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सकें। बैठक में श्रमपदाधिकारी को निर्देशित किया कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा आपस समन्वय स्थापित कर जगह-जगह भिक्षावृत्ति, बालश्रम से संबंधित स्लोगन लिखवाये जाये साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बालश्रम से संबंधित शिकायत दर्ज करनी है तो वह चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 पर दर्ज करा सकता है।


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