आंगनवाड़ी केन्द्र 68 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन |
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हरदा- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा म.प्र0. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश के पालन में तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन में तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी हरदा श्री अभय सिंह की उपस्थिति में आंगनवाडी केन्द्र 68 में 23 नवंबर 2019 को नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री अभय सिंह द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनायें जैसे- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदाय की गयी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में भी अवगत कराया गया तथा शिविर में उपस्थित लोगों को कानूनी न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 एफ.आई.आर., संपत्ति से संबंधित जमीनी विवाद, महिलाओं से संबंधित अपराधों, घरेलू हिंसा तथा मोटर व्हीकल एक्ट, लोक अदालत एवं मध्यस्थता योजना के संबंध में तथा म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। शिविर में पीएलव्ही श्री संतोष प्रजापति एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती बबीता सिसोदिया एवं महिलाये एवं नागरिक उपस्थित रहे। |
शनिवार, 23 नवंबर 2019
आंगनवाड़ी केन्द्र 68 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
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