सड़क दुर्घटना के 3 मामलो में मृत्यु होने पर मृतक के वारिस को 15-15 हजार रूपए एवं 13 मामलो में घायलो को 7500-7500 की आर्थिक मदद स्वीकृत |
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होशंगाबाद | |
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 2014 के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने या घायल होने पर आर्थिक सहायता राशि दिये जाने के प्रावधान हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दुर्घटना में 3 की मृत्यु होने पर मृतक के वैध वारिस को 15-15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति की है। इनमें मतलाल पिता फदल, बुटी आ. दशरा एवं इंदल आ.दशरा की मृत्यु हो जाने पर मतलाल के पिता फदल आ. बूटी को, मृतक बूटी के वारसान फदल, सम्मल, फूली, संती को 1ध्4 प्रति वारसान एवं मृतक इंदल की पत्नि रखियाबाई को 15-15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने सड़क दुर्घटना में घायल होने पर रखिया पति इंदल, कुमान आ.इंदल, लक्ष्मी पति कुमान, प्रमिला पति राकेश, पीयूष नाबा आ.राकेश, गनिया पति बूटी, सीमा पत्नि स्व.अनिल, सम्मल आ. बूटी, फुलमा पत्नि सम्मल, कल्पना पुत्री सम्मल, कल्पना पुत्री सम्मल, फुली पत्नि रतन एवं फुलंती तेकाम पत्नि वारेलाल को आर्थिक सहातया दी गई है। इन सभी घायलो को में से प्रत्येक घायल को 7 हजार 500 रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। |
बुधवार, 27 नवंबर 2019
सड़क दुर्घटना के 3 मामलो में मृत्यु होने पर मृतक के वारिस को 15-15 हजार रूपए एवं 13 मामलो में घायलो को 7500-7500 की आर्थिक मदद स्वीकृत
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