बुधवार, 5 फ़रवरी 2020

मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा सीएए कानून, कमलनाथ सरकार ने स्टेट केबिनेट में पारित किया संकल्प          


 बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) केरल, पंजाब, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीएए को वापस लेने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में संकल्प पारित की है । मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री श्री शर्मा ने पारित हुए संकल्प  की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि संसद में पारित नागरिकता अधिनियम 2019 संविधान के आदर्शों के अनुरूप नहीं है । मध्य प्रदेश कैबिनेट में पारित संकल्प के अनुसार यह पहला अवसर है जब धर्म के आधार पर विभेद करने वाले इस कानून को देश में लागू किया गया है । इससे देश का पंथनिरपेक्ष स्वरूप एवं सहिष्णुता के ताने बाने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । सीएए कानून में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो लोगों की समझ से दूर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून का विरोध हो रहा है । मध्यप्रदेश में भी इस कानून का विरोध शांतिपूर्वक ढंग से देखा गया है,जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो रहा है । अत: मध्यप्रदेश शासन केंद्र सरकार से अपील करती है कि सीएए कानून को निरस्त किया जाए । साथ ही ऐसी सूचनाएं, जिन्हें एनपीआर रजिस्टर 2020 में अद्यतन करने के लिए कहा गया है, उन्हें भी वापस लिया जाए । इसके बाद ही जनगणना का कार्य हाथ में लिया जाए ।


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