बुरहानपुर-(मेहलका अंसारी) सहा. अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर द्वारा अभियोजित प्रकरण मे अवैध मदिरा बैचने वाले आरोपी विनायक पिता रघुनाथ उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम सारौला जिला बुरहानपुर को मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000 रु अर्थदण्ड से दंडित किया
प्रकरण का विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये मिडिया सेल प्रभारी श्री सुनिल कुरील द्वारा बताया गया कि दिनांक 23/10/ 2018 को सूचना अनुसार आबकारी उपनिरीक्षक को प्राप्त सूचना के आधार पर समयभाव में बिना तलाशी वारंट प्राप्त किय अभियुक्त के रिहायसी मकान पर छापा मारकर उसकी एवं गवाओ की उपस्थिति में विधिवत तलाशी लिये जाने पर अवैद्य मदिरा बरामत कर जप्त की गयी है। अभियुक्त ने संबंधित अवैध मदिरा रखकर म.प्र. आबकारी एक्ट की धारा 13 का उल्लंघन किया जो धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। पुलिस द्वारा आरोपी का अपराध धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर ने आरोपी विनायक पिता रघुनाथ उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम सारौला जिला बुरहानपुर को मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड से दंडित कराया।